#जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जी.एल. बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की संयुक्त ऐतिहासिक पहल#
ग्रेटर नोएडा/फेस वार्ता भारत भूषण शर्मा गौतमबुद्धनगर जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। लोक अदालत वैकल्पिक विवाद निपटान (ADR) प्रणाली का एक प्रभावी माध्यम है, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत संचालित होती है। इसका उद्देश्य कम समय, कम खर्च और सरल प्रक्रिया के माध्यम से न्याय प्रदान करना है, विशेष रूप से उन नागरिकों के लिए जो लंबी एवं महंगी न्यायिक प्रक्रिया वहन करने में असमर्थ हैं।इस महत्वपूर्ण अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गौतम बुद्ध नगर एवं जी.एल. बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की संयुक्त पहल के अंतर्गत “विधिक सहायता गतिमान वैन” का भव्य शुभारंभ किया गया।इस वैन को अतुल श्रीवास्तव, जिला जज एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गौतम बुद्ध नगर द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।इस अवसर पर अतुल श्रीवास्तव ने चंद्र मोहन श्रीवास्तव (अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) तथा जी.एल. बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के संयुक्त प्रयासों की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि यह पहल न्याय को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।उन्होंने कहा कि यह मोबाइल लीगल एड वैन, जी.एल. बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के संरक्षक एवं उपाध्यक्ष श्री पंकज अग्रवाल तथा सीईओ श्री कार्तिकेय अग्रवाल द्वारा संचालित सामाजिक सरोकारों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण और नवाचारी प्रयास है।विधिक सहायता गतिमान वैन का मुख्य उद्देश्य है—आम नागरिकों को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना,न्याय एवं कानूनी सहायता को सरल, सहज एवं सम्मानजनक तरीके से समाज के हर वर्ग तक पहुँचाना,सरकारी लोक-कल्याणकारी योजनाओं एवं विधिक सेवाओं की सही और समयबद्ध जानकारी प्रदान करना।यह वैन गाँव-गाँव, गली-गली और जन-जन तक पहुँचकर न्याय की अवधारणा को सशक्त बनाएगी तथा “न्याय सबके लिए” के संकल्प को धरातल पर साकार करेगी
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