Top News

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद में 11 दिसंबर 2025 को आयोजित होगा सामूहिक विवाह, पात्र जोड़े कर सकते हैं पंजीकरण।

गौतमबुद्धनगर/फेस वार्ता: जिला समाज कल्याण अधिकारी गौतमबुद्ध नगर सतीश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत जनपद गौतमबुद्धनगर में सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 11 दिसंबर 2025 (गुरुवार) को आयोजित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत विवाह के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों में कन्या के अभिभावक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना, कन्या की आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होना, तथा आवेदक की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होना अनिवार्य है। कन्या के नाम से बैंक खाता तथा आधार कार्ड, अनुसूचित जाति/जनजाति व पिछड़ा वर्ग केआवेदकों के लिए जाति प्रमाण-पत्र आवश्यक हैं। विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री एवं स्वयं दिव्यांग कन्याओं को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
योजना के अंतर्गत प्रति जोड़ा कुल 1,00,000 रुपये व्यय किए जाते हैं, जिसमें 60,000 रुपये कन्या के बैंक खाते में, 25,000 रुपये विवाह सामग्री हेतु तथा 15,000 रुपये भोजन, टेंट, बिजली-पानी आदि व्यवस्था पर व्यय किए जाएंगे। शहरी क्षेत्र के निवासी संबंधित नगर निकायों एवं ग्रामीण क्षेत्र के निवासी विकासखंड कार्यालयों में सामूहिक विवाह हेतु पंजीकरण करा सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल (cmsvy.upsdc.gov.in) पर भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इच्छुक व्यक्ति कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, गौतमबुद्धनगर, विकास भवन, सूरजपुर से भी संपर्क कर सकते हैं।

Post a Comment

और नया पुराने