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एलपीजी एवं आईजीएल कंपनियों द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का किया जाए अनुपालन

गौतमबुद्धनगर:जिलाधिकारी द्वारा डिविजनल हेड (एलपीजी) आईओसीएल भवन, नोएडा, गौतमबुद्धनगर, टेरीटरी मैनेजर (एलपीजी) बीपीसीएल लोनी, गाजियाबाद, उप महाप्रबंधक (एलपीजी) एचपीसीएल लोनी, गाजियाबाद तथा एचओडी (प्रोजेक्ट्स) आईजीएल, कोपरेटिव ऑफिस, जी-200, टॉवर-जी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, सरोजिनी नगर, दिल्ली को अवगत कराया गया कि भारत का राजपत्र सी0जी0डी0एल0-अ-14032026-270962, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना 14 मार्च, 2026 में उल्लेखित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अधिसूचना के अनुसार पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) कनेक्शन तथा घरेलू एलपीजी दोनों कनेक्शन रखने वाला कोई भी व्यक्ति घरेलू एलपीजी कनेक्शन नहीं रखेगा और न ही किसी सरकारी तेल कंपनी अथवा उनके वितरकों के माध्यम से घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का रिफिल प्राप्त करेगा। ऐसे सभी व्यक्तियों को, जिनके पास दोनों प्रकार के कनेक्शन हैं, अपने घरेलू एलपीजी कनेक्शन को तत्काल प्रभाव से वापस करना होगा।
इसके अतिरिक्त अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पाइप्ड प्राकृतिक गैस कनेक्शन रखने वाला कोई भी व्यक्ति, घरेलू एलपीजी कनेक्शन प्राप्त नहीं करेगा और न ही किसी सरकारी तेल कंपनी अथवा उनके वितरकों के माध्यम से एलपीजी सिलेंडर का रिफिल ले सकेगा अतः उपरोक्त आदेशों के क्रम में एलपीजी एवं आईजीएल कंपनियों के डिविजनल हेड, महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक तथा टेरीटरी मैनेजर को निर्देशित किया जाता है कि आपसी समन्वय स्थापित करते हुए जनपद गौतमबुद्धनगर में ऐसे व्यक्तियों के गैस कनेक्शनों के संबंध में शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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